चंदौली। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के सकलडीहा थाना क्षेत्र में नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को सुबह 8:40 बजे सकलडीहा तहसील के पास से वांछित 19 वर्षीय शिवम यादव को गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग के बयान के आधार पर मुकदमे में पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराएं बढ़ाई गईं। विधिक कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

पुलिस के मुताबिक, सकलडीहा थाना क्षेत्र के घरचित गांव की एक नाबालिग को 24 मार्च 2026 को शिवम यादव पुत्र संजय यादव, निवासी ग्राम सोनहुला, थाना बलुआ, जनपद चंदौली, उम्र 19 वर्ष, बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। परिजनों की तहरीर के आधार पर सकलडीहा थाने में मुकदमा अपराध संख्या 185/2026 दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार, नाबालिग करीब छह महीने बाद 11 सितंबर 2026 को किसी तरह अपने घर वापस पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी।

इसके बाद नाबालिग के बयान के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1) और 115(2) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5L/6 की बढ़ोतरी की। मुकदमे में वांछित शिवम यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयास कर रही थी।

इसी क्रम में शुक्रवार को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शिवम यादव को सुबह 8:40 बजे सकलडीहा तहसील के पास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

गिरफ्तारी की कार्रवाई थानाध्यक्ष सकलडीहा भूपेन्द्र कुमार निषाद के नेतृत्व में की गई। पुलिस टीम में उपनिरीक्षक धूरेन्द्र प्रसाद रावत, हेड कांस्टेबल राजेन्द्र प्रसाद यादव और कांस्टेबल प्रश्विन कुमार दूबे शामिल रहे।