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बम ब्लास्ट से अजमेर को दहला देने वाला करीमटुंडा टाडा अदालत से रिहा

राजस्थान,
अजमेर l 1993 में राजस्थान के अजमेर में कई ट्रेनों में बम ब्लास्ट से दहला देने वाले मुख्य आरोपी करीमटुंडा को टाडा अदालत ने रिहा कर दिया है। वहीं अदालत ने दो अन्य अपराधियों इमरान एवं हनीमुद्दीन को दोषी करार दिया। अब्दुल करीम को वर्ष 2013 में नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार गया था।

फोटो : करीमटूंडा 
बता दें जब वह गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से भारत आया था। तब से अब्दुल करीम टुंडा अजमेर केंद्रीय जेल में बंद था। वहीं, हनीमुद्दीन को वर्ष 2010 में गिरफ्तार किया गया था। यह मामला 2014 से टाडा अदालत में विचाराधीन था। इस मामले में अंसारी सहित 17 लोगों को गिरफ्तार किया था। बता दें कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की पहली बरसी पर कई ट्रेनों में सिलसिलेवार बम विस्फोट हुआ था।

6 दिसंबर 1993 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस बरसी पर कोटा, मुंबई, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद एवं सूरत की ट्रेनों में सीरियल बम विस्फोट हुए थे। 28 फरवरी 2004 को टाडा अदालत ने ही मामले में 16 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इनमें शीर्ष न्यायालय ने 4 अपराधियों को रिहा कर शेष की सजा बहाल रखी थी।

अब्दुल करीम टुंडा, हमीदुद्दीन एवं इरफान अहमद के खिलाफ टाडा अदालत ने अपना फैसला सुनाया। इनमें अब्दुल करीम टुंडा को रिहा कर दिया गया है।

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