चंदौली। मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री श्याम बाबू (अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-प्रथम जनपद चन्दौली) जनपद चन्दौली नें दोषी अभियुक्त को गुरुवार को 3 वर्ष 6 माह का कारावास व 7 हजार रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया। साथ ही अर्थदण्ड न अदा करने पर एक माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाया है.
जनपद चन्दौली थाना अलीनगर के मुकदमें में अभियुक्त दोषसिद्ध है
1- पिन्टू बिन्द पुत्र स्व0 बच्चे लाल बिन्द निवासी नदेसर थाना स्थानीय के विरुद्ध
दिनांक 19.04.2019 को धारा 498ए,304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट थाना स्थानीय पर पंजीकृत किया गया.
2. मालती देवी पत्नी स्व बच्चेलाल बिन्द (मृतक) निवासी उपरोक्त के विरुद्ध अपराध संख्या-154/2019 धारा 498ए,304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट थाना अलीनगर में पंजीकृत किया गया.
पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक श्री अवधेश कुमार पाण्डेय (एडीजीसी) व थाना अलीनगर के पैरोकार का0 संजीत कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 11.07.2024 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री श्याम बाबू (अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-प्रथम जनपद चन्दौली) जनपद चन्दौली नें दोषी अभियुक्त - पिन्टू बिन्द पुत्र स्व0 बच्चे लाल बिन्द निवासी नदेसर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली को 3 वर्ष 6 माह का कारावास व 7 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर एक माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाया है।
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