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न्यायालयीय आदेश की अवहेलना करना जिला बदर को पड़ा महंँगा

चंदौली,
सकलडीहा l कोतवाली क्षेत्र के तेनुवट निवासी अपराधी अनिल राय पुत्र सुदर्शन राय उम्र 26 वर्ष को गुरुवार की देर रात उसके घर से गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0 28/2024 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है l

 फोटो : सकलडीहा कोतवाली में गिरफ्तार अनिल राय

सीओ सकलडीहा, रघुराज ने बताया कि उपरोक्त अभियुक्त को जिला मजिस्ट्रेट न्यायिक चंदौली द्वारा दिनांक 31-01-2024 को 6 माह के लिए जिला बदर की कार्यवाही की गई थी l दिनांक 10 -2- 2024 को नोटिस जरिये बजातखास तामिल कराकर हिदायत दिया गया था कि 6 माह तक जनपद की सीमा से बाहर रहे किंतु अभियुक्त द्वारा उक्त आदेश का अवहेलना कर थाना क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय था l

 अभियुक्त का आपराधिक इतिहास इस प्रकार है

1-मु0अ0सं0 162/19 धारा 379/325/511 भादवि थाना सकलडीहा जिला चंदौली

2-मु0अ0सं0 174/19 धारा 354A,354B,504,506 भादवि थाना सकलडीहा जनपद चंदौली

3- निल 2020 रपट नंबर 62 दिनांक 05-05-20 भादवि थाना सकलडीहा जनपद चंदौली

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में SHO राजीव कुमार सिंह, हे0का0 प्रेम बहादुर सिंह व का0 नीतीश कुमार थाना सकलडीहा जनपद चंदौली शामिल रहे

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