वाराणसी। भेलूपुर थानाक्षेत्र के तारा धाम कालोनी में किराए पर रहने वाले युवक ने अपनी पत्नी व उसके प्रेमी के विरुद्ध बेवफाई करने समेत लूटपाट करने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) पवन कुमार सिंह की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुकदमा दर्ज कियें जाने की याचना की थी जो बाद सुनवाई स्वीकार करते हुए पत्नी व उसके प्रेमी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर भेलूपुर पुलिस को विवेचना करने का आदेश पारित किया। पति की ओर से न्यायालय में अधिवक्ता नागेंद्र कुमार यादव और उनके सहयोगी संजय कुमार यादव तथा रुद्र प्रकाश जैसल ने पक्ष रखा।
बता दें की गाजीपुर निवासी युवक अपनी पत्नी के साथ भेलूपुर थानाक्षेत्र के तारा धाम कालोनी में किराए पर रहकर बैजनत्था स्थित एक इंटर कालेज में शिक्षक का कार्य करता है। घटना 10 अप्रैल 2024 की सुबह करीब दस बजे की है। युवक पत्नी को बिना बताए स्कूल चला गया और दोपहर में भोजन करने घर पहुंचा तो अपनी पत्नी को उसी के गांव के रहने वाले एक युवक के साथ घर में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और विरोध किया तो पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर युवक के साथ मारपीट करने के साथ ही घर में रखा आभूषण व नगदी लूट कर फरार हो गये।
युवक ने पत्नी व उसके प्रेमी के विरुद्ध शिकायत थाना भेलूपुर जिला वाराणसी व पुलिस कमिश्नर वाराणसी के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की किन्तु पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किये जाने पर युवक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्नी व उसके प्रेमी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की याचना किया।
जो सुनवाई के बाद स्वीकार करते हुए न्यायालय ने भेलूपुर थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का आदेश पारित कर दिया।
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