वाराणसी। डकैती व डकैती का पैसा बरामदगी के मामले में आरोपी को कोर्ट से राहत मिल गयी। अपर जनपद न्यायाधीश / एफटीसी (चौदहवां वित आयोग) मनोज कुमार की अदालत ने कैमूर, भभुआ, बिहार निवासी आरोपी यशवंत सिंह को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शशिकांत राय चुन्ना, विपिन शर्मा व आकांक्षा सिंह ने बुधवार को पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कलुआपुरा, विशेश्वरगंज थाना कोतवाली निवासी वादी अजय श्रीवास्तव आर. एल. स्पाइसेंस एण्ड ग्रेन्स इ.प्रा.लि में मुनीब के पद पर काम करता है। 8 मई 2024 से वह अपने कार से गाजीपुर, सैदपुर से तगादा करके वापस लौट रहा था।
उक्त कार को आशापुर, थाना सारनाथ निवासी यशवंत सिंह चला रहे थे। समय करीब 07:55 बजे शाम ग्राम पनिहरी थाना चौबेपुर के सामने पहुंचे थे कि पीछे से काले रंग की बिना नंबर की स्कॉर्पियो ओवरटेक कर उसकी कार में टक्कर मार दिया तथा उसमें बैठे व्यक्तियों ने रूपयों से भरा बैग छीन कर वाराणसी के तरफ भाग गये। पुलिस ने विवेचना की तो यशवंत सिंह का नाम प्रकाश में आया तो उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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