वाराणसी। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (द्वितीय) रजत वर्मा की अदालत ने प्राणघातक हमले के मामले में तीन लोगों को बड़ी राहत दे दी। पुरानापुल, पुलकोहना, थाना सारनाथ निवासी आरोपी जुगनू उर्फ एजाज, अमन उर्फ ऐमन व भोला उर्फ नूर मोहम्मद को 75-75 हजार रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर सोमवार को रिहा करने का आदेश दे दिया है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह व सत्यानंद सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पुरानापुल निवासी वादी नियाज अहमद ने सारनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि 11 मई 24 को वादी नियाज अहमद का छोटा भाई शहनावाज सेन्टिंग का काम करने गजबनगर, सोनातालाब जा रहा था। सन्कता माता मन्दिर के पास जुगनू, बेलाल, शेरु, एकलाख, पुत्रगण यासिन निवासी पुरानापुल को घेरकर मारने लगे। जब बिच बचाव करने वादी मुकदमा के पिता मो० उसमान पहुंचे तो अमन, मोजाहिद. सोनू, पुत्रगण वकिल एवं वकिल पुत्र अगायत भोला, पुत्र सलिम समस्त निवासी पुरानापुल सारनाथ के थे। सभी लोग वादी मुकदमा के पिता को भी मारने लगे।
जिससे उन्हें गम्भीर चोटे आई। जब वादी मुकदमा पिता को बचाने के लिए छोटे भाई सुल्तान, शहनवाज, हैदर, सैक, पहुंचे तो विपक्षी मिलकर उनको भी मारने लगे जिससे उन्हें भी गम्भीर चोटे आई, भीड़ इकट्ठा होते देख विपक्षीगण मां बहन कि गाली एवं सभी लोगों को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।
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