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कोविड‑19 लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में दर्ज मुकदमा वापस

 — न्यायालय ने सपा नेता जगमेंद्र यादव सहित अभियुक्तों को बरी किया

 चंदौली के थाना धीना व थाना अलीनगर में वर्ष 2020 में दर्ज एक मामले में न्यायालय ने 30 मई 2026 को मुकदमा वापस लेने की अनुमति दे दी। मामले में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट (जूनियर डिवीजन/एफसी) ने सरकार के निर्देशानुसार मुकदमा वापस लेने का आदेश पारित किया।

बताया गया कि अभियोग संख्या 16/2020 में आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 188, 269, 270, 271, 504 के साथ महामारी अधिनियम, 1897 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधान लगाए गए थे। अभियोग में आरोप था कि अभियुक्तों ने कोविड‑19 प्रोटोकॉल और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया था।

प्रकरण अंतिम सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ऐसे मामलों की समीक्षा के बाद अभियोजन पक्ष ने मुकदमा वापस लेने की अनुमति देने का अनुरोध न्यायालय में किया। आवेदन के परिपेक्ष्य में न्यायालय ने प्रभावी रूप से जगमेंद्र यादव सहित नामजद अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध चल रही न्यायिक कार्यवाही समाप्त कर दी।

न्यायालय के आदेश के बाद संबंधित अभियुक्तों को उक्त मुकदमे में आगे की कार्रवाई से राहत मिली है। मामले से जुड़े स्थानीय प्रतिवादी व परिजन इस निर्णय को स्वागतयोग्य मान रहे हैं, जबकि घटनास्थल व तारीख से संबंधित और विवरण न्यायालय के अभिलेखों में दर्ज हैं।

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