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चंदौली एसपी ने फरार 10 आरोपियों पर रखा 25-25 हजार का इनाम

चन्दौली। जनपद में अपराध नियंत्रण एवं कानून-व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक, चन्दौली ने लंबित और फरार चल रहे 10 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रत्येक पर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया है। इन अभियुक्तों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और वे लंबे समय से फरार हैं। उनकी धरपकड़ के लिए एसडब्ल्यूएटी, सर्विलांस टीम और संबंधित थानों की पुलिस को सक्रिय कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार थाना सैयदराजा से छः और थाना चन्दौली से चार अभियुक्तों पर इनाम घोषित किया गया है। अधिकतर आरोप गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता से संबंधित हैं, जबकि कुछ मामलों में अन्य गंभीर धाराएँ भी लगी हैं। गिरफ्तार किए जाने वाले अभियुक्तों के नाम, पता तथा संबंधित मुकदमे इस प्रकार हैं:

थाना सैयदराजा के आरोपी
1- शहजाद अली, पुत्र आजाद अली, निवासी ग्राम भगवानपुरा चित्रापल्ली, बेनूपुर (जनपद प्रतापगढ़)। मु.अ.सं. 216/2024 — धारा 310(2), 317(3), 317(5), 61(2) बीएनएस थाना सैयदराजा।

2- दिलशाद, पुत्र अब्दुल मजीद, निवासी ग्राम मरखामई, थाना मउआयमा (जनपद प्रयागराज)। मु.अ.सं. 216/2024 — धारा 310(2), 317(3), 317(5), 61(2) बीएनएस थाना सैयदराजा।

3- राजू विश्वकर्मा, पुत्र संकठा विश्वकर्मा, निवासी बरजी नयेपुर चौमुहानी (थाना फूलपुर, जिला वाराणसी)। मु.अ.सं. 262/2025 — धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधि., व 11 पशु क्रूरता नि0अ0 व 325 बीएनएस थाना सैयदराजा।

4- जयदेवी, पत्नी रामजीत, निवासी महदेपुर संतरविदास नगर (थाना सुरियांवा, जनपद भदोही)। मु.अ.सं. 105/2026 — धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधि., व 11 पशु क्रूरता नि0अ0 व 109, 325 बीएनएस थाना सैयदराजा।

5- रमेश मौर्या, पुत्र छोटे लाल, निवासी जी-34 ब्लाक जी, दिलशाद कालोनी, दिल्ली। मु.अ.सं. 55/2025 — धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधि., व 11 पशु क्रूरता नि0अ0 थाना सैयदराजा।

6- सलमान, पुत्र अब्दुल मजीद, निवासी मरखामई (थाना मउआयमा, जनपद प्रयागराज)। मु.अ.सं. 216/2024 — धारा 310(2), 317(3), 317(5), 61(2) बीएनएस थाना सैयदराजा।

थाना चन्दौली के आरोपी
7. श्याम सुंदर यादव (वाहन चालक), पुत्र अमित यादव, निवासी इनरूआ पोस्ट बलराम (थाना चंदवक, जनपद जौनपुर)। मु.अ.सं. 302/2025 — धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधि., व 11 पशु क्रूरता नि0अ0 थाना चन्दौली।

8. रंजीत कुमार (वाहन स्वामी), पुत्र श्याम लाल, निवासी पिपरी मखऊपुर चायल (थाना पिपरी, जिला कौशाम्बी)। मु.अ.सं. 286/2024 — धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधि., व 11 पशु क्रूरता नि0अ0 व 325 बीएनएस थाना चन्दौली।

9. पशुपति नाथ (वाहन स्वामी), पुत्र अमरेश दत्त मिश्रा, निवासी ग्राम अगोरीखास (थाना जुगैल, तहसील ओबरा)। मु.अ.सं. 261/2024 — धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधि., व 11 पशु क्रूरता नि0अ0 व 325 बीएनएस थाना चन्दौली।

10. रविन्द्र कुमार राम (वाहन स्वामी), पुत्र राम कुमार राम, निवासी महुली (थाना चैनपुर, कैमूर भभुआ, बिहार)। मु.अ.सं. 344/2025 — धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधि., व 11 पशु क्रूरता नि0अ0 व 109 बीएनएस थाना चन्दौली।

पुलिस अधीक्षक ने जनता से अपील की है कि इन अभियुक्तों के बारे में कोई भी जानकारी होने पर तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या कंट्रोल रूम पर सूचना दें। पुलिस ने बताया कि सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और समय पर इनाम राशि दी जाएगी। प्राधिकरण ने चेतावनी भी जारी की है कि फरार अभियुक्तों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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