बबुरी के गौरी गांव में अनुचित प्रभाव, आर्थिक प्रलोभन और भविष्य में पैसे मिलने का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का पुलिस का आरोप; मौके से प्रचार-प्रसार की सामग्री बरामद
चन्दौली। जिले में धर्म परिवर्तन से जुड़े एक मामले में चन्दौली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बबुरी थाना क्षेत्र के ग्राम गौरी में कथित रूप से लोगों को अनुचित प्रभाव में लेकर, मुफ्त में पैसे देने तथा भविष्य में आर्थिक लाभ मिलने का प्रलोभन देकर हिन्दू धर्म से ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन कराने और ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार करने के आरोप में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्तों के खिलाफ थाना बबुरी में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान आशीष नारायण पुत्र वंश नारायण निवासी ग्राम बड़गाँवा, थाना शहाबगंज, जनपद चन्दौली तथा अशोक पुत्र बाढ़ू निवासी ग्राम गौरी, थाना बबुरी, जनपद चन्दौली के रूप में हुई है। दोनों को पुलिस टीम ने सोमवार को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
गौरी गांव में जुटे थे लोग
पुलिस की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार घटना 9 अगस्त 2026 को दोपहर करीब एक बजे की बताई गई है। आरोप है कि थाना बबुरी क्षेत्र के ग्राम गौरी में अशोक पुत्र बाढ़ू के आवास पर लोगों को एकत्रित किया गया था। पुलिस का दावा है कि वहां क्षेत्र के भोले-भाले लोगों को कथित तौर पर अनुचित प्रभाव में लेकर उन्हें मुफ्त में पैसे देने तथा भविष्य में आर्थिक सहायता अथवा पैसा मिलने का प्रलोभन दिया जा रहा था।
पुलिस के मुताबिक इसी दौरान हिन्दू धर्म से ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन कराने का कथित प्रयास किया जा रहा था। मौके पर काफी संख्या में लोग एकत्रित होकर वहां कही जा रही बातों को सुन रहे थे। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि घटनास्थल पर ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार से संबंधित सामग्री उपलब्ध थी।
पुलिस के अनुसार मामले की सूचना मिलने के बाद स्थानीय स्तर पर कार्रवाई शुरू की गई। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को मुकदमे में वांछित किया गया।
धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा
मामले में थाना बबुरी पर मु0अ0सं0 113/26 दर्ज किया गया है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ धारा 3/5(1), उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत अभियोग पंजीकृत किया है।
पुलिस का कहना है कि प्रकरण की जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस द्वारा मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।
पुलिस टीम ने की गिरफ्तारी
चन्दौली पुलिस के अनुसार दोनों वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी 10 अगस्त 2026 को सुबह करीब 10:30 बजे की गई। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में थाना बबुरी के उपनिरीक्षक संजीत कुमार सिंह, उपनिरीक्षक रामभवन यादव, हेड कांस्टेबल विजय शंकर और कांस्टेबल अजीत चौहान शामिल रहे।पुलिस टीम द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।
पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया
धर्म परिवर्तन से संबंधित शिकायतों और मामलों को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा कानून के प्रावधानों के तहत जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बबुरी थाना क्षेत्र के गौरी गांव में सामने आए इस मामले में भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद नामजद वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है।
पुलिस के अनुसार जांच का मुख्य आधार यह है कि क्या किसी व्यक्ति को दबाव, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन अथवा आर्थिक लाभ का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया। इसी आधार पर पुलिस ने प्रकरण में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धाराएं लगाई हैं।
ग्रामीणों की मौजूदगी की भी जांच
पुलिस के प्रेस नोट में यह भी उल्लेख है कि कथित कार्यक्रम के दौरान काफी लोग वहां एकत्रित थे और संबंधित लोगों की बातें सुन रहे थे। ऐसे में पुलिस द्वारा यह भी जांच की जा सकती है कि कार्यक्रम में मौजूद लोगों की भूमिका क्या थी और वे किस उद्देश्य से वहां पहुंचे थे।
हालांकि, पुलिस की कार्रवाई में फिलहाल दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस द्वारा मामले में उपलब्ध साक्ष्यों, घटनास्थल से मिली सामग्री और अन्य तथ्यों के आधार पर विवेचना आगे बढ़ाई जा रही है।
कानून के तहत होगी आगे की कार्रवाई
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामले की विवेचना के दौरान यदि अन्य तथ्य सामने आते हैं तो उनके आधार पर भी कार्रवाई की जा सकती है।
चन्दौली पुलिस की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में धर्म परिवर्तन के आरोपों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, पूरे मामले में अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया और विवेचना के बाद ही सामने आएगा। पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि न्यायालय में साक्ष्यों के आधार पर होगी।
फिलहाल बबुरी पुलिस ने दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस टीम द्वारा की गई इस कार्रवाई को धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।
गिरफ्तार अभियुक्त:
आशीष नारायण पुत्र वंश नारायण, निवासी ग्राम बड़गाँवा, थाना शहाबगंज, जनपद चन्दौली। अशोक पुत्र बाढ़ू, निवासी ग्राम गौरी, थाना बबुरी, जनपद चन्दौली।
पंजीकृत अभियोग:
मु0अ0सं0 113/26, धारा 3/5(1), उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021।
गिरफ्तारी करने वाली टीम:
उपनिरीक्षक संजीत कुमार सिंह, उपनिरीक्षक रामभवन यादव, हेड कांस्टेबल विजय शंकर और कांस्टेबल अजीत चौहान, थाना बबुरी, जनपद चन्दौली।
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