वाराणसी। फास्ट ट्रैक कोर्ट (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) (द्वितीय) सुनील कुमार की अदालत ने ग्राम बरियासनपुर थाना चौबेपुर निवासी विकास यादव व ग्राम जाल्हूपुर थाना चौबेपुर निवासी हर्ष उर्फ गोलू को एक लाख रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर डकैती व पैसा बरामदगी के मामले में आरोपियों को जमानत दे दी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन /सदस्य व वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 28/29 मई 2024 की रात्रि में प्रार्थी का भांजा जय सिंह यादव ट्रक नं.-UP65DT2338 को लेकर घर से गिट्टी लाने के लिए सोनभद्र जा रहा था। विश्वसुन्दरी पुल से उतरकर टेंगरा मोड़ के तरफ मिर्जापुर रोड पर उसकी गाड़ी की मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने रोककर गाड़ी में चढ़कर प्रार्थी का भान्जा जो गाड़ी चला रहा था, के पैन्ट के पॉकेट में रखा हुआ 55,000/- जबरी छीन कर मिर्जापुर की तरफ भाग गये, जिस गाड़ी से वे लोग आये थे. उसका नं.- UP63K3036, स्पेलेन्डर प्लस था तथा एक बिना नम्बर प्लेट की पल्सर गाडी थी।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने तर्क दिया कि रामनगर थाना की पुलिस ने विकास को रात में लगभग 2:50 बजे यह कहते हुए बुलाया है की जांच करके छोड़ देंगे थाने में ले गई थाने जाने के बाद पुलिस की नियत खराब हो गई और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आरोपियों को उक्त झूठे मुकदमे में चालान कर दिया। आरोपित ने ना ही कोई डकैती जैसी घटना कारित किया है और ना ही कोई पैसा आरोपियों के पास से बरामद हुआ है।
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