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चिन्हित अपराधों में दोषी छः अभियुक्तों के विरुद्ध की गई दण्डात्मक कार्यवाही

अर्थदण्ड न अदा करनें पर अतिरिक्त कारावास की सुनाई गई सजा

न्दौली। मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री मती इन्दू रानी सिविल जज (जू0डि0) जनपद चन्दौली द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप कठोर कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। वहीं अर्थदण्ड न अदा करनें पर अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।

1. अभियुक्त राजकुमार विश्वकर्मा उर्फ टेल्हू पुत्र हरिदास विश्वकर्मा निवासी फुटिया थाना चन्दौली को दिनांक 02.04.2024 को अपराध संख्या- 70/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चन्दौली में पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक श्री विपिन बिहारी यादव (पी.ओ) व थाना चन्दौली के पैरोकार हे0का0 रमाशंकर की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 29.05.2024 को 02 माह का कठोर कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

2. राजू मुसहर पुत्र लक्ष्मण मुसहर निवासी सातो अनती थाना नुवाव भभुआ बिहार व
3.सुनील मुसहर पुत्र फकीरा निवासी महुवर थाना रामगढ भभुआ बिहार को दिनांक 23.09.2021 अपराध संख्या- 88/2021 धारा 379,411 भादवि थाना कन्दवा में पंजीकृत किया गया।पैरोकार हे0का0 प्रभात चौधरी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 29.05.2024 को 01-01 वर्ष का कठोर कारावास व 5000-5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

4..मनोज कुमार पाण्डेय पुत्र शिव मूरत पाण्डेय निवासी नई बस्ती महमूदपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली के विरुद्ध दिनांक 04.03.24अपराध संख्या- 52/2004 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया। पैरोकार हे0का0 राजेश राय की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 29.05.2024 को 02 माह का कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

5.जावेद पुत्र आलम निवासी जयप्रकाश नगर थाना चन्दौली जनपद चन्दौली को दिनांक 18.12.2023 को अपराध संख्या- 249/23 धारा 379,411 भादवि थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।पैरोकार हे0का0 मो0 शाहिद की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 29.05.2024 को 06 माह का कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

6.अनुराग यादव पुत्र संजय यादव निवासी धोबही थाना चौबेपुर जिला वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 20.12.2023 अपराध संख्या- 265/23 धारा 379,411 भादवि थाना बलुआ जिला चंदौली में पंजीकृत किया गया।पैरोकार का0 धीरज कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 29.05.2024 को 06 माह का कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

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