चंदौली,सकलडीहा। एसडीएम कुंदन राज कपूर ने राजनैतिक दलों के साथ बैठक कर छूटे हुए व्यक्तियों का हर हाल में SIR फॉर्म भरवाने की अपील की, वहीं कहा कि जिनका नाम SIR सूची में नहीं है उनके लिए फॉर्म 6 अनवरत भरा जा रहा है. किसी भी सहायता के लिए कार्यालय से संपर्क करने की बात कही. इस दौरान बसपा, सपा और भाजपा सहित अन्य राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे.
गौरतलब हो कि इन दिनों भारत निर्वाचन आयोग द्वारा SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत मतदाता सूची अद्यतन की प्रक्रिया शुरू की गई है. इसके तहत उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों और UTs में योग्य मतदाताओं को शामिल करने के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं. इस पहल का उद्देश्य उन सभी मतदाताओं को पंजीकृत करना है जो बूथ स्तर अधिकारियों (BLOs) की घर-घर सर्वे प्रक्रिया के दौरान छूट गए थे.
भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2025 की प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और मतदाता–हितैषी बनाने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि Enumeration Phase के दौरान किसी भी मतदाता को अनावश्यक कागज़ी प्रक्रिया या दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता न पड़े. इसी उद्देश्य से आयोग ने निम्नलिखित नियम अनिवार्य रूप से लागू किए हैं:
1. Enumeration Phase में किसी भी मतदाता से कोई भी दस्तावेज़ (जैसे जन्म प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण, पहचान पत्र आदि) नहीं लिया जाएगा.
BLO का कार्य केवल घर–घर जाकर भौतिक उपस्थिति की पुष्टि करना और उपलब्ध जानकारी को फॉर्म में दर्ज करना है.
2. ERO द्वारा दस्तावेज़ केवल तभी माँगे जाएंगे जब Draft Roll प्रकाशित होने के बाद किसी मतदाता की उपलब्ध जानकारी, Declaration या Enumeration Form या डेटाबेस से मेल न खाती हो.
3. जिन मतदाताओं या उनके माता–पिता का नाम राज्य की अंतिम Intensive Revision सूची (2003 या उससे पहले) में दर्ज है, ऐसे सभी मतदाताओं को ‘Pre-validated’ पूर्व-सत्यापित माना गया है.
ऐसे मतदाताओं से BLO द्वारा किसी भी प्रकार के प्रमाण–पत्र या दस्तावेज़ की माँग नहीं की जाएगी. BLO केवल वर्तमान निवास की पुष्टि करेगा. आयोग का उद्देश्य नागरिकों को सरलीकृत, सुगम और भरोसेमंद प्रक्रिया उपलब्ध कराना है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता दस्तावेज़ों की कमी, भ्रम या अनावश्यक औपचारिकताओं के कारण मतदाता सूची से बाहर न रह जाए।
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