चंदौली पुलिस अधीक्षक ने शादी‑समारोहों में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के डीजे या लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। आधिकारिक बयान में बताया गया कि इस समय सीमा का उद्देश्य स्थानीय निवासियों की नींद और सार्वजनिक शांति की रक्षा करना है तथा शाम के समय होने वाले शोर से होने वाली शिकायतों में कमी लाना है।
एसपी ने यह भी स्पष्ट किया कि शादियों में लेज़र लाइट का उपयोग पूरी तरह वर्जित होगा। लेज़र लाइटें आस पास के लोगों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती हैं और ट्रैफिक में व्यवधान भी पैदा कर सकती हैं, इसलिए इन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त बारात जुलूस के संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि जुलूस सड़क के संपूर्ण चौड़ाई का उपयोग नहीं करेगा और उसे सड़क के केवल एक तिहाई हिस्से तक सीमित रखा जाएगा ताकि एक्सीडेंट का जोखिम कम रहे और अन्य वाहनों के लिए मार्ग खुला रहे।
एसपी ने आयोजकों और परिवारों से अपील करते हुए कहा कि ये नियम सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर अनिवार्य हैं और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस मौके पर सतर्क रहेगी और नियमों के पालन की निगरानी करेगी।
एसपी ने यह भी बताया कि यदि किसी समारोह के लिए विशेष अनुमति लेनी हो तो आयोजक पहले से आवेदन कर सकते हैं और पुलिस से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा ये कदम सामाजिक शांति और यातायात सुगमता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं, तथा जनता से सहयोग की उम्मीद की जाती है।
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