थाना सैयदराजा के मुकदमा संख्या 224/2005 में भभुआ निवासी संतोष कुमार बनिया को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंदौली ने दोषी ठहराया। अभियुक्त को जेल में बिताए गए समय की सजा के साथ 500 रुपये अर्थदंड और अर्थदंड न अदा करने पर 1 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा दी गई।
इसी थाना के मुकदमा संख्या 09/1999 (गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम) में हीरा बिन्द, श्रीराम बिन्द, प्रभू बिन्द, नन्दू बिन्द और सद्दू बिन्द को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को जेल में बिताई अवधि की सजा तथा 1,000-1,000 रुपये अर्थदंड और अर्थदंड न अदा करने पर 1 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा दी गई।
थाना मुगलसराय के मुकदमा संख्या 231/2001 में छोटू उर्फ इस्लाम को सिविल जज (जूडीशियल), चंदौली ने दोषी ठहराया। अभियुक्त को 05 माह 27 दिन की सजा तथा 1,000 रुपये अर्थदंड और अर्थदंड न अदा करने पर 7 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
पुलिस ने बताया कि इन सफल अभियोगों में मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन अधिकारी मनीष कुमार एवं विजय कुमार पांडेय तथा संबंधित थानों—सैयदराजा और मुगलसराय—की प्रभावी पैरवी व विवेचना अहम रही। पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने अभियान की सफलता और टीमों की भूमिका की सराहना की है।
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