चन्दौली। जनपद पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत प्रभावी पैरवी, वैज्ञानिक विवेचना और साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना सैयदराजा के मु0अ0सं0 242/2013, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चन्दौली की अदालत ने मकरध्वज केवट पुत्र दासू केवट निवासी नौबतपुर, थाना सैयदराजा को दोष सिद्ध करते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा 1500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को दो दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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