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पराली जलाने पर होगी सख्त कार्यवाही:अपर जिलाधिकारी

रिपोर्ट ! संजय कुमार दिनकर

चंन्दौली:---- खरीफ सीजन में धान की फसल तैयार हो रही है, जिसकी कटाई-मड़ाई कुछ दिनों बाद प्रारंभ हो जाएगी। इसके साथ ही फसलों के अवशेष जैसे धान का पुआल जलाने की घटनाएं बढ़ जाएंगी। लिहाजा फसल के अवशेष जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने अभी से कमर कस ली है।अपर जिलाधिकारी अभय पाण्डेय ने कृषि, राजस्व, पुलिस समेत संबंधित विभागों को आदेश दिए हैं कि किसी भी दशा में फसलों के अवशेष न जलाए जाएं।

     अपर जिलाधिकारी अभय कुमार पांडेय ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय,
माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण एवं मुख्य सचिव, उत्तर सरकार द्वारा आदेश के क्रम में खरीफ में धान की कटाई के पश्चात् फसल अवशेष जलाये जाने से हो रहे पर्यावरण प्रदूषण की क्षति की रोकथाम हेतु विस्तृत दिशा- निर्देश जारी किये गये है।“उपरोक्त के क्रम में निर्देशित किया गया है कि फसल कटाई के दौरान प्रयोग की जाने वाली कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम अथवा स्ट्रारीपर अथवा स्ट्रा रेक अथवा मल्चर व सुपर सीडर व रिवर्सिबल एम0बी0 प्लाऊ व बेलर का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा तथा यदि कोई भी कम्बाईन हार्वेस्टर सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम अथवा स्ट्रारीपर अथवा स्ट्रा रेक अथवा बेलर के बिना चलती हुयी पायी जाती है तो उसे तत्काल सीज (जब्त) की कार्यवाही की जायेगी तथा कम्बाइन स्वामी के व्यय पर ही सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम लगवाने के उपरान्त ही छोडी जायेगी।
"इस क्रम में सभी कंबाइन हार्वेस्टर स्वामी को आदेशित किया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर अपने तहसील के उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी कार्यालय व जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर इस आशय का लिखित शपथ पत्र ( मय फोटोग्राफ) प्रस्तुत करते हुए कृषि विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें कि आपने अपनी कम्बाईन हार्वेस्टर में उपरोक्तानुसार अपेक्षित अटैचमेन्ट लगवा लिया है तथा आप द्वारा उपरोक्त अटैचमेन्ट के बगैर फसलों की कटाई नही किया जायेगा।
यदि हार्वेस्टर स्वामियों द्वारा निर्धारित अवधि में सक्षम अधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया जाता है तो यह माना जायेगा कि आप कम्बाईन हार्वेस्टर का वर्तमान में उपयोग नही कर रहें है। ऐसी स्थिति में यदि आपको अपेक्षित अटैचमेन्ट के बगैर ही कम्बाईन हार्वेस्टर से फसलों की कटाई का कार्य करते हुए पाया जाता है तो आपकी कम्बाईन हार्वेस्टर को सीज (जब्त करते हुए आपके विरूद्ध सम्बन्धित तहसील / थाना द्वारा तद्विषयक दण्डात्मक कार्यवाही किया जायेगा ।

समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को दिऐ निर्देश

  समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने अधीनस्थ ग्राम
पंचायत व ग्राम विकास अधिकारियों से उनके कार्यक्षेत्र में आगामी फसल कटाई सत्र में क्रियाशील कम्बाइन हार्वेस्टर की सतत् निगरानी कराते हुए अपेक्षित अनुपालन सुनिश्चित करायें।इसके साथ ही समस्त उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि क्षेत्रीय प्रसार कार्मिको के माध्यम से फसल अवशेष प्रबन्धन से सम्बन्धित प्राविधानों एवं संस्तुतियों का व्यापक प्रचार प्रसार करायें।
साथ ही, सभी क्षेत्रीय कार्मिकों को इस आशय से लिखित ड्यूटी लगा दी जाये कि वे अपने कार्यक्षेत्र में क्रियाशील कम्बाईन हार्वेस्टर पर फसल कटाई सत्र के दौरान नजर रखते हुए अपेक्षित अनुपालन सुनिश्चित करायें।जिला कृषि अधिकारी, चन्दौली को इस निर्देश के साथ कि परिवहन विभाग से कम्बाईन
हार्वेस्टर मशीनों के स्वामियों की सूची तहसीलवार सभी उप सम्भागीय कार्यालयों तथा सभी उपजिलाधिकारी को अविलम्ब उपलब्ध कराकर उनसे समन्वय करते हुए प्रत्येक तहसील में कम्बाईन हार्वेस्टर स्वामियों की बैठक अविलम्ब कराना सुनिश्चित करें।

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