प्राथमिक विद्यालय की मान्यता रद्द , बन्द करने का निर्देश जारी

चंदौली,
सकलडीहा l कस्बा स्थित मान्यता प्राप्त आदर्श बाल शिक्षा निकेतन प्राथमिक विद्यालय को कूटरचित तरीकों से मान्यता लेने तथा विद्यालय की अचल संपत्ति को बिना किसी सक्षम अधिकारी के परमिशन बगैर विक्रय का संज्ञान होने पर एवं शिक्षा विभाग के त्रि-स्तरीय जांच कमेटी की रिपोर्ट द्वारा स्पष्ट प्रमाणिक होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली ने खंड शिक्षा अधिकारी सकलडीहा को विद्यालय बंद कराने का निर्देश दिया है ।



 एक ओर से यह भी देखने को मिलता है कि अंडर सेक्शन 307 के अभियुक्त को यही विद्यालय जन्मतिथि का मामला गंभीर होने पर द्वितीय जन्म तिथि उपरोक्त प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल के द्वारा ही जारी किया गया है , इस तरह से यह देखा जाता है कि जनपद चंदौली में ऐसे चर्चित मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय भी हैं जो समस्त अनियमितता का उलंघन करने में काफी कलाकार है l


दबदबा प्रभाव, सहयोग प्राप्त होने पर जन्म तिथि का सर्टिफिकेट बांटने में भी माहिर हैं वहीं पर जनपद के तेजतर्रार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह का कहना है कि समस्त कहानी /कूटरचना का संज्ञान होने पर समस्त कार्रवाई से विद्यालय को बंद करने के लिए आदेशित /निर्देशित किया है।

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