वाराणसी। सत्र न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने बुधवार को हत्या के प्रयास के मामले में ग्राम सिंहवार, थाना चौबेपुर निवासी आरोपी चन्द्रजीत यादव को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी व अंशुमान त्रिपाठी ने पक्ष रखा।
आरोपी चंद्रजीत यादव का पक्ष अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी और अंशुमान त्रिपाठी ने रखते हुए न्यायालय में बताया कि वादी मुकदमा के किसी भी वाइटल पर कोई गोली की चोट नही आई है और बचावपक्ष के सिविल मुकदमे की रंजीशवश पेशबंदी में वादी मुकदमा ने फर्जी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी थी।
अभियोजन के अनुसार 6 अप्रैल 2024 को वादी मुकदमा अपने गेहूं के खेत को कटवा रहा था तभी गांव के मोनू सिंह, चंद्रजीत यादव व अमरजीत यादव बिना किसी कारण गाली गुप्ता देने लगे तथा वादी मुकदमा के विरोध करने पर मोनू सिंह ने असलहा निकालकर फायर कर दिया। जो वादी मुकदमा के शरीर को छूते हुए निकल गई। सभी अभियुक्तों ने वादी को जान से मारने की धमकी देते हुए वे भाग गए।
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