वाराणसी। जिला जज (संजीव पांडेय) की अदालत ने जमीन देने के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसा हड़प लेने के मामले में आरोपी को बुधवार को बड़ी राहत दे दी। कटारी, चोलापुर निवासी आरोपी राजेश सिंह को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विवेकानंद सिंह व बी.एल श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी प्रकाश पटेल द्वारा राजेश सिंह के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 156 (3) द०प्र०सं० के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज करायी गयी कि विपक्षी के बताने के अनुसार संतुष्ट होने पर आराजी नम्बर 831 स्थित मौजा कटारी परगना कटेहर तहसील सदर थाना चोलापुर जिला वाराणसी में रकबा 169.14 वर्ग मीटर का बैनामा अपने हक में तहरीर कर दिया।
1 फरवरी 2019 को विपक्षी ने वादी के साथ व वादी की पत्नी राधिका देवी के हक में 169.604 वर्ग मीटर व पूनम देवी पत्नी नन्दलाल के हक में आराजी नम्बर 831 में रकबा 128.39 वर्ग मी० तथा सरिता देवी पत्नी नरेश पटेल व रीमा पटेल पत्नी दिनेश के हक में उपरोक्त आराजी से ही रकबा 126.39 वर्ग मीटर तथा उपरोक्त आराजी से ही कमला देवी मत्नी तेजबली के हक में व 126.29 व.मी. का बैनामा एक साथ तहरीर किया।
सभी बैनामा की चौहद्दी अलग- अलग तथा एक ही आराजी से किया गया। सभी बैनामा तहरीर करने के पूर्व सभी क्रेतागण को आ.न. 829 मौजा कटारी परगना कटेहर तहसील व जिला वाराणसी को दिखाया, परन्तु बैनामा करते समय आ.न 829 के जगह 831 का बैनामा तहरीर किया तथा विपक्षी ने बताया कि सभी क्रेतागण को आ.न. 829 में ही कब्जा दिया जायेगा।
विपक्षी ने आज तक वादी व उसके साथ अन्य क्रेतागण के हक में तहरीर बैनामा की आराजी नम्बर 831 या 829 पर कब्जा नहीं दिया, बल्कि आज-कल का बहाना व हीला हवाली कर रहा है। यह वादी व अन्य क्रेतागण को बराबर जान माल की धमकी दे रहा है।
0 टिप्पणियाँ