शादी का झाँसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को मिली जमानत
पति रहता था दुबई, पड़ोसी ने किया डेढ़ साल दुष्कर्म
वाराणसी। एफटीसी (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने शादी का झाँसा देकर दुष्कर्म करने के राजातालाब थाने के एक मामले में आरोपी पड़ोसी को जमानत दे दी। ग्राम व पोस्ट जाक्खिनी, थाना राजातालाब निवासी आरोपी राजन कुमार को एक-एक लाख रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विवेकानंद सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रार्थिनी ने 20 दिसम्बर 2024 को राजातालाब थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके पति दुबई रहते हैं, जिससे उसके अच्छे संबंध नहीं रहते, जिसके कारण वह दोनों के बीच अक्सर लड़ाई-झगड़ा होता था।
इस बात की जानकारी उसके पड़ोसी राजन कुमार को हुई तो उसने उसके पति के बीच लड़ाई-झगड़ा व अनयन का लाभ उठाते हुए उससे कहा तुम व तुम्हारे पति में तालमेल नहीं है, तुम्हारा पति बाहर दुबई में ही रहता है कोई खर्चा नहीं देता है तुम अपने पत्ति को छोड़कर मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें व तुम्हारे बच्चों का देखभाल व बर्चा देता रहूँगा, विपक्षी ने शादी का झांसा दिया।
प्रार्थिनी ने कहा हम विवाहित है बिना तलाक लिये तुमसे शादी कैसे कर सकते हैं, वैसे तुम मेरे पड़ोसी हो, विपक्षी ने कहा हम लोग के शादी के बारे में गाँव वाले को अभी पता नहीं चलेगा, तुम्हारा तलाक हो जाने के बाद ही हम लोग की शादी के बारे में गाँव को पता लगेगा, विपक्षी ने शादी करने का आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बना लिया।
तत्पश्चात् कई बार शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया और दोनों के बीच लगभग डेढ़ वर्ष से शारीरिक सम्बन्ध बना। विपक्षी ने पार्थिनी को विश्वास में लेने के लिए 26 दिसंबर 2023 को एक नोटिरियल शादी की।
14 दिसंबर 2024 रात्रि लगभग 9 बजे विपक्षी ने फोन करके उसको अपने घर में बुलाया प्रार्थिनी ने विपक्षी से कहा कि हम लोग इस तरह से कब तक सम्बन्ध में रहेंगे। नोटिरियल शादी से नहीं होगा. हम लोगों को मन्दिर में शादी करके सार्वजनिक रूप से रहना होगा. इस बात को लेकर विपक्षी ने प्रार्थिनी को काफी मारा-पीटा तथा मोबाइल छिन लिया तथा शादी से इनकार कर दिया।