50 हजार रुपए का अर्थदंड, चंदौली में वर्ष 2025 में नाबालिग से दरिंदगी पर हुई कार्रवाई
चंदौली। स्पेशल जज पॉक्सो श्री अनुराग शर्मा की अदालत ने सोमवार को नाबालिक किशोरी से बलात्कार के मामले की सुनवाई की. इस दौरान गवाहों और वरिष्ठ अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद आरोप सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया. वहीं अर्थदंड अदा नहीं करने पर 04 माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया.
वर्ष 2025 में सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की से दरिंदगी का मामला सामने आया था. पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने सदर कोतवाली के बिसौरी गांव निवासी हिस्ट्रीशीटर सुभाष सोनकर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से आरोपी सुभाष सोनकर के खिलाफ कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए. मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी के पर्यवेक्षण में पुलिस के पैरोकार अजय कुमार ने साक्ष्य पेश किए. वहीं अभियोजन की तरफ से अधिवक्ता शमशेर बहादुर सिंह (एडीजीसी) ने कोर्ट में तर्क प्रस्तुत किए.
अदालत ने अपने फैसले में उपरोक्त कार्रवाई करते हुए स्पष्ट किया कि यदि दोषी सुभाष सोनकर अर्थदंड जमा नहीं करता है, तो उसे चार माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. दोषी के विरुद्ध पूर्व में जनपद व गैर-जनपद में गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, दहेज उत्पीड़न आदि के दर्जनों अभियोग पंजीकृत है।
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