चन्दौली। वरिष्ठ कोषाधिकारी आलोक चंद्र ने सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोषागारों में सभी बिल 25 मार्च 2026 तक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत कर दिए जाएं। इससे बिलों की चेकिंग के बाद कोषागार द्वारा पासिंग और ई-पेमेंट के माध्यम से 31 मार्च 2026 तक भुगतान की ऑथराइजेशन संभव हो सकेगी।
अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार, 31मार्च 2026 को विशेष समय सीमा है। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार में बिल 15:00 बजे तक प्रस्तुत करने होंगे।कोषागार द्वारा ट्रांजेक्शन अप्रूवल 17:00 बजे तक किया जाएगा।
इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
अनुपालन न करने या समय पर बिल न प्रस्तुत करने से धनराशि व्यय हो जाने पर संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।यह निर्देश उत्तर प्रदेश शासनादेश के प्रस्तर 3 के अनुरूप है, जो वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में व्यय सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है। जिला स्तर पर किसान कल्याण योजनाओं, कृषि ऋण और ग्रामीण विकास से जुड़े बिलों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक।
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