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बिना पंजीकरण के कीटनाशी कारोबारी पर होगी कड़ी कार्रवाई: स्नेह प्रभा

खराब कीटनाशकों से बचाव पारदर्शिता हेतु पंजीकरण कराना अनिवार्य

चन्दौली। जिला कृषि रक्षा अधिकारी स्नेह प्रभा ने अवगत कराया कि बिना पंजीकरण के कीटनाशी कारोबार करने वालों पर कीटनाशी एक्ट 1968 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कीटनाशकों की विक्री और उपयोग को पारदर्शी बनाने के लिए थोक एवं फुटकर कीटनाशक विक्रेताओं का पंजीकरण ऑनलाइन अनिवार्य है।

स्नेह प्रभा जिला कृषि रक्षा अधिकारी

जनपद के समस्त विक्रेता एवं कंपनी भी अपनी दुकानों का पंजीकरण  www.ipms.gov.in वेवसाइट पर अनिवार्य रूप से करायें। पंजीकरण की प्रक्रिया मोबाइल नंबर, लाइसेंस नंबर और ई-मेल आइडी के आधार पर पूरी की जानी है। यदि पंजीकरण करते समय कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो विक्रेता, डीलर, विनिर्माता कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। 

किसी भी कीटनाशक विक्रेता का आईपीएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण नहीं हुआ पाया जाएगा तो संबंधित विक्रेता पर कीटनाशी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में समस्त जिम्मेदारी संबंधित विक्रेता की स्वयं की होगी।

अपील किया कि शासन के निर्देशों का पालन करते हुए समय रहते सभी कीटनाशी विक्रेता से IPMS पोर्टल पर पंजीकरण पूरा करें, ताकि अनावश्यक कार्रवाई न करनी पड़े.इससे नकली व खराब कीटनाशकों से बचाव होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। 

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