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चंदौली में तीन मामलों में दोषियों को सजा, आर्थिक दंड व कैद

चंदौली, 26 मई। जनपद चंदौली में चलाये जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत प्रभावी पैरवी, वैज्ञानिक विवेचना और मजबूत साक्ष्य संकलन के आधार पर तीन अलग-अलग मामलों में अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई। मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन अधिकारी और संबंधित थानों की पुलिस की पहल प्रमुख रही।

थाना मुगलसराय (मुकदमा सं. 07/2003, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट): अभियुक्त मनाऊ पुत्र बिहारी, निवासी सतपोखरी को अदालत ने दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि के बराबर कारावास तथा 1,000 रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया।अर्थदण्ड न दिए जाने पर 3 दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

थाना चंदौली (मुकदमा सं. 44/2001, धाराएँ 379, 411, 427 भादवि): अभियुक्त छेदी पुत्र बटूक, निवासी हरदी सहजमी, थाना जमालपुर, मिर्जापुर को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के बराबर कारावास तथा 3,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। अर्थदण्ड न देने पर 7 दिन अतिरिक्त कारावास रहेगा।

थाना सैयदराजा (मुकदमा सं. 220/2001, धाराएँ 406, 420, 506 भादवि): अभियुक्त शेषनाथ यादव पुत्र अनिरुद्ध यादव, निवासी वार्ड नं.7, गली पोस्ट ऑफिस, लोहिया नगर को अदालत ने न्यायालय उठने तक की सजा और 7,000 रुपये का अर्थदण्ड दिया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 4 दिन अतिरिक्त कारावास का प्रावधान है।

आरोप सिद्धि में भूमिकाएँ
अभियुक्तों को दोषी कराने में मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन अधिकारी श्री मनीष कुमार (एसपीओ) तथा संबंधित थानों की पुलिस द्वारा की गई प्रभावी पैरवी और सबूतों की वैज्ञानिक विवेचना निर्णायक रही।

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