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चंदौली: लंबे समय से फरार इनामिया गोतस्कर बांदा से दबोचा गया, पॉक्सो एक्ट में भी है आरोपी

चंदौली। थाना इलिया पुलिस और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने गोवध निवारण अधिनियम के मुकदमे में लंबे समय से फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामिया आरोपी को बांदा के विसंडा थाना क्षेत्र में कोर्रई गांव के समीप नहर पुलिया से की दबोचा गया है। पुलिस के अनुसार इसके अलावा उसके खिलाफ फतेहपुर जिले के बिंदकी थाने में पॉक्सो एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में भी मुकदमा दर्ज है।

समसाद राइन पुत्र रज्जब अली ग्रामसभा गम्हरी, मजरी इलाही डेरा, थाना गाजीपुर, जनपद फतेहपुर, का रहने वाला है। 

12 गोवंश बरामद होने के बाद दर्ज हुआ था मुकदमा

मामला 20 अगस्त 2025 का है। इलिया पुलिस टीम बनरसिया नहर माइनर के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि दो पिकअप वाहनों में गोवंशीय पशुओं को क्रूरतापूर्वक लादकर बिहार की तरफ ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों वाहनों को बरामद कर लिया।

पुलिस के अनुसार पिकअप संख्या UP67BT2621 और UP71BT3670 से कुल 12 गोवंशीय पशु बरामद हुए थे। पुलिस बल को देखकर दोनों वाहनों के चालक मौके पर वाहन छोड़कर फरार हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने ई-चालान ऐप के जरिए वाहनों के स्वामियों की जानकारी जुटाई। जांच में प्रमोद कुमार पुत्र कन्हैया लाल निवासी तेजोपुर, चंदौली तथा रोशनी राइन निवासी मुगलरोड काजिआना बिंदकी, फतेहपुर के नाम सामने आए थे।

घटना के संबंध में थाना इलिया में मुकदमा अपराध संख्या 61/2025 के तहत धारा 3/5ए/5बी/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम और धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया था।

विवेचना में सामने आया था समसाद का नाम

मुकदमे की विवेचना के दौरान पुलिस के अनुसार समसाद राइन का नाम प्रकाश में आया। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने प्रयास शुरू किए, लेकिन वह लगातार पुलिस की पकड़ से बाहर रहा। पुलिस के अनुसार उसकी गिरफ्तारी के लिए 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

इलिया पुलिस के साथ सर्विलांस सेल को भी आरोपी की तलाश में लगाया गया। पुलिस टीम को आरोपी के बांदा जिले में होने की जानकारी मिली। इसके बाद संयुक्त टीम ने विसंडा थाना क्षेत्र के कोर्रई गांव के समीप नहर पुलिया पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।

पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में दर्ज है मुकदमा

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार समसाद राइन के खिलाफ फतेहपुर जिले के बिंदकी थाने में वर्ष 2013 में मुकदमा अपराध संख्या 330/2013 दर्ज है। इसमें धारा 363, 376, 467, 468, 470, 471 आईपीसी तथा धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट लगाई गई थी। इसके अलावा चंदौली के इलिया थाने में गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। गिरफ्तारी इलिया थानाध्यक्ष चंदन कुमार राय और प्रभारी सर्विलांस सेल उपनिरीक्षक आशीष मिश्रा के नेतृत्व में हुई।

गिरफ्तारी टीम में उपनिरीक्षक गिरीश वल्लभ शुक्ल, हेड कांस्टेबल मनीष कुमार सिंह, कांस्टेबल अभिषेक श्रीवास्तव, कांस्टेबल अतुल सिंह राहुल और हेड कांस्टेबल नारायण दत्त यादव शामिल रहे। सर्विलांस टीम में उपनिरीक्षक आशीष मिश्रा और कांस्टेबल गणेश तिवारी शामिल रहे।

पुलिस के अनुसार वांछित और इनामिया अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी है। इसी अभियान के तहत लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी की बांदा से गिरफ्तारी की गई।