सटीक संवाद,नई दिल्ली: मध्य प्रदेश भाजपा प्रमुख वीडी शर्मा,पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को कांग्रेस के राजयसभा सदस्य विवेक तन्खा की याचिका पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विश्वेश्वरी मिश्रा की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने अपने आदेश में प्रथमदृष्टया मुकदमे के लिए पर्याप्त सबूत पाए जाने के बाद शनिवार 20 जनवरी को आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया l
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील तन्खा ने आरोप लगाया था कि भाजपा नेताओं ने गलत दावा करके उनकी छवि खराब की है कि वह 2021 में पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कोटा से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के एक मामले में शामिल थे । तन्खा ने अपने बयान में कहा था कि उन्होंने न तो ओबीसी आरक्षण से संबंधित किसी भी अदालती कार्यवाही में भाग लिया है और न ही इस मुद्दे पर कोई याचिका दायर की है l
याचिकाकर्ता के वकील एचएस छाबड़ा ने बताया कि पिछले साल 29 अप्रैल को तन्खा ने आपराधिक मानहानि मामले में अदालत में अपना प्रारंभिक बयान दर्ज कराया था ।
विवेक तन्खा ने वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का नागरिक मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है l
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