बार कौंसिल के सदस्य व वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने बताया कि पहलें के कार्यकालो में सहायता राशि दस हजार रुपये दी जाती थी उसको मैने अपने चेयरमैनी कार्यकाल में पच्चीस हजार रुपये करवाया और मृत्यु उपरांत एक लाख था उसको डेढ़ लाख फिर दो लाख रुपये करवाया।
उन्होंने आगे कहा कि बार कौंसिल की तरफ़ से प्रदेश के अधिवक्ताओं के चिकित्सय सुविधा के लिए जैसे आंख खराब होने पर, ह्रदय रोग के लिए, हाथ पैर फैक्चर होने पर ये सहायता राशि दी जाती है।
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