चंदौली। उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंदौली, सुरेंद्र सिंह ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पीआई एल संख्या 718/2024 डॉ0 एस0 के0 पाल बनाम भारत संघ और अन्य के संबंध में मंगलवार को ईवीएम के संबंध में जनहित याचिका खारिज किया गया,जिसमें भारतीय चुनाव में पेपर बैलेट प्रणाली को शुरू करने की मांग की गई थी.
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका करता के ईवीएम से छेड़छाड़ के दावों को खारिज कर दिया है. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पीठ में माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति श्री पी0बी0 वार्ले शामिल हैं।