बक्सर जेल से कोर्ट ने किया था तलब, पुलिस अभिरक्षा में हुआ था फरार
वाराणसी। कई प्रांतों में आपराधिक घटनाओं में लिप्त बाहुबली व बक्सर जिले के निर्विरोध चार बार के चौसा ब्लॉक प्रमुख पति धनंजय राय उर्फ गुड्डू को कोर्ट से राहत मिल गयी. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पूर्वोत्तर रेलवे) महेंद्र कुमार पाण्डेय की अदालत में वर्ष 2009 में सारनाथ स्टेशन से पुलिस अभिरक्षा में फरार होने के मामले में आरोपित को 25-25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में आरोपित की ओर से अधिवक्ता मनीष राय, आदित्य राय व दुर्गा प्रसाद गुप्ता ने पक्ष रखा.
अभियोजन पक्ष के अनुसार कॉन्स्टेबल अनिरुद्ध यादव व जयप्रकाश 10 दिसंबर 2009 को सेंट्रल जेल से एक कैदी धनंजय राय उर्फ गुड्डू को एक मुकदमे में पेश करने के लिए गाजीपुर कोर्ट ले जा रहे थे. पेशी के बाद वहां से वापस लौटने के दौरान ट्रेन जैसे ही सारनाथ स्टेशन के आउटर पर पहुंचकर थोड़ी धीमी हुई, उसी दौरान शातिर धनंजय उर्फ गुड्डू राय पुलिसकर्मियों को चकमा देकर ट्रेन से कूदकर भाग निकला.
पुलिस ने घेराबंदी कर उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला. इस मामले में पिछली कई तिथियों तक आरोपित के फरार रहने पर अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था इसी मामले में उसे पेश करने के लिए उसके अधिवक्ताओं ने आवेदन देकर वक्सर जेल से तलब करने का अनुरोध किया था.
अदालत में आरोपित की ओर से उसके अधिवक्ता मनीष राय में दलील दी कि आरोपित प्रत्येक तिथि पर कोर्ट में पेश होता रहा है, लेकिन पिछले कुछ तिथियों से बक्सर जेल में निरुद्ध रहने के चलते वह अदालत में पेश नहीं हो पाया. जिसके चलते अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. अदालत ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपित को जमानत दे दी.