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ऑपरेशन कन्विक्शन: मुकदमों में पैरवी, वैज्ञानिक विवेचना व साक्ष्य संकलन से दोषी करार

चन्दौली, 16 मई 2026— "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत प्रभावी पैरवी, वैज्ञानिक विवेचना और साक्ष्य संकलन के परिणाम स्वरूप आज तीन मामलों में अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा दोषी ठहराते हुए सजा दिलायी गयी।

थाना मुगलसराय (मुकदमा क्र. मु0अ0सं0-346/2002) — धारा 279, 337, 338 भादवि
अभियुक्त जसीमुद्दीन पुत्र सरफुद्दीन उर्फ सिराजुद्दीन, निवासी उराव, थाना चौपास (हजारीबाग), को सिविल जज (जूडी)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद चन्दौली ने दोषी ठहराया। अदालत ने अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के अनुसार कारावास की सजा तथा 2,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया; अर्थदण्ड न अदा करने पर अतिरिक्त 7 दिवस कारावास भुगतना होगा।

थाना सैयदराजा (मुकदमा क्र. मु0अ0सं0-80/2004) — गोवंश/पशु क्रूरता से संबंधित धाराएँ (धारा 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व धारा 11 पशु क्रु0नि0 अधि0)
अभियुक्त अच्छे लाल पुत्र छोटेलाल, निवासी नन्दमई, थाना कोखराज (कौशाम्बी), को सिविल जज (जूडी)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद चन्दौली ने दोषी ठहराया। अदालत ने अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के अनुसार कारावास की सजा तथा 3,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया; अर्थदण्ड न अदा करने पर अतिरिक्त 7 दिवस कारावास भुगतने होंगे।

थाना सैयदराजा (मुकदमा क्र. मु0अ0सं0-39/2001) — गोवंश/पशु क्रूरता से संबंधित धाराएँ (धारा 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व धारा 11 पशु क्रु0नि0 अधि0)
अभियुक्त अमरनाथ कुशवाहा पुत्र शिव मोहन, निवासी भतीजा, थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली, को भी सिविल जज (जूडी)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद चन्दौली ने दोषी ठहराया।

अदालत ने अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के अनुसार कारावास की सजा तथा 3,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया; अर्थदण्ड न अदा करने पर अतिरिक्त 7 दिवस कारावास लागू होगा। इन सफल अभियोगों में मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन अधिकारी श्री विपिन कुमार (एपीओ) एवं संबंधित थाना पुलिस (मुग़लसराय और सैयदराजा) की प्रभावी पैरवी तथा समन्वित जांच-साक्ष्य संकलन की भूमिका सराहनीय रही।

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