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चंदौली में दो मामलों में दोषियों को सजा, एक को 3 साल कैद तो दूसरे पर जुर्माना

चंदौली। पुलिस के "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत प्रभावी पैरवी, वैज्ञानिक विवेचना और साक्ष्य संकलन के चलते दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

पहले मामले में थाना मुगलसराय पर वर्ष 2003 में दर्ज मुकदमा संख्या 467/2003 (धारा 279, 304ए भादवि) में अभियुक्त विमल कुमार केशरी पुत्र जगदीश केशरी, निवासी पुरानी बाजार, कस्बा एवं जनपद चंदौली को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रभाष त्रिपाठी की अदालत ने दोषी ठहराया। न्यायालय ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दो दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

दूसरे मामले में थाना धीना पर वर्ष 2020 में दर्ज मुकदमा संख्या 79/2020 (धारा 354क, 504, 506 भादवि, 7/8 पॉक्सो एक्ट एवं 67, 67ए आईटी एक्ट) में अभियुक्त जावेद अहमद पुत्र एनाम शाह, निवासी तकिया, कस्बा कमालपुर, थाना धीना को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विकास वर्मा की अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास और 15,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

दोनों मामलों में दोषसिद्धि सुनिश्चित कराने में पुलिस की मॉनिटरिंग सेल, संबंधित अभियोजन अधिकारियों तथा विवेचना टीम की प्रभावी पैरवी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुगलसराय प्रकरण में एपीओ विजय कुमार पाण्डेय तथा धीना प्रकरण में एसपीपी शमशेर बहादुर सिंह की पैरवी की सराहना की गई।

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