औषधि अधिनियम के मामले में दो आरोपितों को मिली राहत
वाराणसी, 31जनवरी । अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (चौदहवा) अभय कृष्ण तिवारी की अदालत ने औषधि अधिनियम थाना सिगरा के मामले में दो आरोपितों को राहत दे दी. बंगाली टोला, थाना दशाश्वमेध निवासी आरोपी आकाश विश्वास व औसानगंज, थाना जैतपुरा निवासी आरोपी मिंटू कुमार को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में एक-एक लाख रुपए की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पीएन राय, अश्वनी यादव आशू व संजय सिंह ने पक्ष रखा. अभियोजन पक्ष के अनुसार 3 नवंबर 2023 शाम 7 बजे के लगभग थाना-सिगरा के उप निरीक्षक कुमार बहादुर सिंह क्षेत्र में गश्त कर रहे थे कि मुखबिर की सूचना के आधार पर मलदहिया चौराहा के पास टाटा मालवाहक को रोका गया जिस पर एलोपेधिक दवा के कार्टून लोड के बिल बिल्टी की मांग करने पर वाहन का चालक सूरज राठौर ने बताया कि उसके पास कोई कागजात नहीं है, पीछे एक और बजाज एस्को आटो आ रही है उस पर भी यही माल लोड है उसके चालक मिन्टू कुमार ने बताया कि कागजात स्कूटी से एक व्याक्ति आ रहा है उसके पास है. सफेद स्कूटी से आकाश विश्वास आकार और उ...